बाराबंकी।
जिलाधिकारी द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के अनुपालन में विनियमित क्षेत्र बाराबंकी अंतर्गत अनियंत्रित और अव्यवस्थित विकास पर नकेल कसते हुए जिला प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिना मानचित्र और ले-आउट स्वीकृति कराए किए जा रहे अवैध प्लाटिंग व अवैध निर्माण को समाप्त करने के उद्देश्य से न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए निर्णायक कदम उठाया गया।
न्यायालय नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र / उप जिलाधिकारी नवाबगंज, बाराबंकी द्वारा संबंधित पक्षों को पूरा अवसर प्रदान करते हुए सुनवाई की गई। इसके पश्चात बिना स्वीकृति किए गए अवैध निर्माण और प्लाटिंग को ध्वस्तीकरण योग्य पाए जाने पर विधिसम्मत आदेश पारित किया गया।
⚖️ न्यायालयीन आदेश के क्रम में ध्वस्तीकरण
न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निम्न स्थलों पर कार्रवाई की गई—
1️⃣ ग्राम सफेदाबाद, परगना देवा
भूमि गाटा संख्या 142, रकबा 1.171 हेक्टेयर पर
यस बिल्डर्स द्वारा, प्रोप्राइटर सतपाल सिंह पुत्र गिरीश कुमार सिंह के माध्यम से किया गया अवैध निर्माण।
2️⃣ ग्राम बडेल (बाहर सीमा), परगना व तहसील नवाबगंज, जनपद बाराबंकी
भूमि गाटा संख्या 1439, 1441, 1486, 1462, 1569, कुल रकबा 1.392 हेक्टेयर पर
शिवरत बिल्डर्स एंड फैब्रिकेटर्स प्रा. लि. द्वारा, प्रो. रितुराज सिंह पुत्र जी.पी. सिंह के माध्यम से की गई अवैध प्लाटिंग एवं निर्माण।
निर्धारित समयावधि में संबंधित प्लाटिंगकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा स्वयं अवैध संरचनाएं न हटाए जाने के कारण दिनांक 16-12-2025 को राजस्व विभाग एवं पुलिस बल की संयुक्त कार्रवाई में उपरोक्त सभी अवैध प्लाटिंग और निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया।
🚨 प्रशासन का साफ संदेश
जिला प्रशासन ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि—
बिना मानचित्र स्वीकृति, बिना ले-आउट पास कराए और नियमों को ताक पर रखकर किया गया कोई भी निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अवैध प्लाटिंग के नाम पर आम जनता को गुमराह करने वालों और कानून को ठेंगा दिखाने वालों के खिलाफ निरंतर, कठोर और बिना किसी दबाव के ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
🔴 कानून से ऊपर कोई नहीं —
नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए बाराबंकी अब सुरक्षित ठिकाना नहीं रहेगा।
0 Comments